राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है | यह योजना यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ के द्वारा शुरू की गयी है| गरीब परिवारों के मदद में बहुत सारी योजनाओं का शुभारम्भ किया है |

यह योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से शुरू की गयी हैं। अगर किसी परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उनके परिवार को 30000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते है| अगर किसी परिवार के मुख्य व्यक्ति किसी दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाता है तो उसका परिवार इस योजना के द्वारा लाभ ले सकता है

ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट

http://nfbs.upsdc.gov.in/

Rashtriya parivarik labh yojana Kya Hai?(नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम)

इस योजना के द्वारा गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा मुआवजे दिया जाएगा| किसी परिवार के मुख्य व्यक्ति किसी दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने की स्तिथि में, सरकार द्वारा यह योजना बनाई गयी है | मर्त्यु होने के बाद सरकार, उस परिवार को सहायता प्रदान कराती है| काफी जगह ऐसा होता की सिर्फ एक ही व्यक्ति पुरे घर का पालन-पोषण करता है । इस योजना में पहले सरकार द्वारा 20000 मुआवज़ा की धनराशि दे जाती थी | अब उसे बढ़ाकर सरकार ने 30000 कर दी है |

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना आवशयक है| सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ही प्रदान की जाएगी | इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के लोग उठा सकते हैं |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि आपको 45 दिनों में मिल जाएगी | सरकार द्वारा शुरू की गयी अच्छी योजना है| इस योजना से गरीब परिवारों की मदद हो जाएगी |

बहुत से घरो में यही होता है की घर का मुखिया ही परिवार का पालन पोषण करता है | कमाई करने के लिए एक ही व्यक्ति है |यदि किसी वजह से उसकी बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है घर वालो की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है।

सरकार की तरफ से उनके परिवार को 30000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग यानी की आवेदक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते है|

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता यह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए शहरी क्षेत्रो के परिवार वालो की वार्षिक आय 56,000 रूपये से जायदा न हो और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार वाले की वार्षिक आय 46000 रूपये से जायदा ना होनी चाहिए |

yह योजना का लाभ उठाने के लिए आपके परिवार के जो मुख्य की मृत्यु हुई है उसे व्यक्ति की आयु लगभग 18 से 60 वर्ष आस पास होनी चाहिए | आपको यह धनराशि लेने के लिए कहि जाने की जरूरत नहीं होगी यह आपके बैंक अकाउंट में आ जायेगयी |

यूपी पारिवारिक  लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
  • पारिवारिक  लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि  आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

  • फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे ।
  • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
  • सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
  • केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और त्रुटि पाई जाने पर आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
  • लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

  • आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।

District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

District social welfare
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
  • अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
  • सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएग

Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Updates in Hindi

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनों की जांच में मिली कमियां

Updated Sat, 28 Nov 2020

मैनपुरी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदकों की लापरवाही से समस्या हो रही है। हार्डकॉपी जमा न करने से ढाई हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। समाज कल्याण विभाग ने जल्द हार्डकॉपी उपलब्ध कराने की अपील की है।

शासन की ओर घर के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार की मदद के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किया जाता है। वर्तमान में सभी आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे में नियमानुसार आवेदन के उपरांत आवेदन की प्रति सभी अभिलेखों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होती है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Updates in Hindi Oct 2020

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनों की जांच में कमियां मिली हैं। जिला समाज कल्याण की जांच में खामियां मिलीं। उन्होंने 110 आवेदन वापस भेजे हैं। एसडीएम सदर एम अरून्मोली ने राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए कि 11 बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या दें। इसमें सदर में 50, बरौली बहीर में 27, बिचपुरी में 18 व अकोला में 10 आवेदन पत्र शामिल हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के परीक्षण के बाद मिलीं कमियां पूरी करने के लिए तहसील सदर को पुन: वापस भेजे गए। निर्देश में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक तत्काल आवेदन पत्रों की औपचारिकता पूरी कर हार्डकॉपी प्रस्तुत करें। यदि लंबित आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उसका पूर्ण उत्तरादायित्व आपका होगा। भविष्य में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्र क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक स्तर पर जांच के बाद आपत्ति प्राप्त होने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्रों की जांच कर 11 बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या निर्धारित प्रारूप पर दें।